Citizenship Amendment Act: सीएए की अधिसूचना जारी होने के साथ ही देशभर में सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है.
CAA नागरिकता संशोधन कानून 2019, तीन पड़ोसी देशों यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम समुदाय को छोड़कर उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है, जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है. इस कानून में किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है. चाहे वह किसी मजहब का हो यानी भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है.
CAA को भारतीय संसद में 11 दिसंबर, 2019 को पारित किया था. जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे जबकि 105 वोट इसके खिलाफ थे. राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी भी दे दी गई थी. मोदी सरकार और उसके समर्थक जहां इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, वहीं विपक्ष, मुस्लिम संगठन इसका काफी विरोध कर रहे हैं. इसका सबसे पहले विरोध टीएमसी ने किया है और सीएम ममता बनर्जी ने इसपर विरोध जताया है