J&K Election: जम्मू-कश्मीर को वापिस राज्य का दर्जा देने और वहां चुनाव कराने के संबंध में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त से ही लगातार सुनवाई चल रही है, जिसमें बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा था कि वो बताए कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव कब कराए जाएंगे.
अब गुरुवार को सुनवाई के 13वें दिन केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (SG Tushar Mehta) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर (Jammu-Kashmir) में केंद्र सरकार कभी भी चुनाव कराने के लिए तैयार है. लेकिन पहले पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. उसके बाद विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे. बता दें कि जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 (Article 370) को खत्म करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को 13वें दिन की सुनवाई हो रही है.
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वहीं, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए सवाल- 'जम्मू-कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा कितने समय बाद मिलेगा ?', इसका जवाब देते हुए केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि- जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटकर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, लद्दाख (Ladakh) केंद्र साशित प्रदेश ही रहेगा, लेकिन जम्मू-कश्मीर को जल्द वापस राज्य का दर्जा मिलेगा.
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि वह राष्ट्रीय हित में जम्मू-कश्मीर को दो अलग यूनियन टेरिटरी (Union territory) में बांटने के केंद्र के फैसले को स्वीकृति देने की इच्छुक है, लेकिन वो ये बताए कि जम्मू-कश्मीर में कब चुनाव होंगे और उसे वापस राज्य का दर्जा कब मिलेगा.