CAA: गृहमंत्री अमित शाह ने 39 पन्नों के सीएए के लिए नियम जारी कर दिये हैं. 31 दिसंबर 2014 से पहले जिन्होने भारत की नागरिकता मांगी थी उनके लिए ये कानून मान्य है. जिसमें तीन देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम प्रवासियों जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी. इसके लिए जिस देश से वो व्यक्ति आता है उसकी सारी जानकारी, भारत में कहां से प्रवेश किया और कहां रहे थे ये भी बताना होगा. किन्हें नागरिकता मिलेगी किन्हें नहीं, ये तय केन्द्र सरकार करेगी. राज्यों का रोल काफी कम होगा
नागरिकता का धारा 6 बी के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट जमा करना होगा अथवा
तय प्राधिकारी के पास आवेदन करने वाला व्यक्ति आवेदन कर सकता है. जिला स्तर के अधिकारी कागजात की जांच करेंगे. अधिकार प्राप्त समिति द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी
अनुसूची 1ए में से किसी एक दस्तावेज़ की एक प्रति. अनुसूची 1 बी में से किसी एक दस्तावेज़ की एक प्रति. अनुसूची 1सी के अनुसार प्रारूप में एक शपथ पत्र. वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट की एक प्रति, यदि उपलब्ध हो. वैध या समाप्त आवासीय परमिट की एक प्रति, यदि उपलब्ध हो. माता-पिता की जन्म तिथि का प्रमाण. पासपोर्ट या जन्म की एक प्रति
प्रमाणपत्र. माता/पिता का पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में जन्म प्रमाण पत्र. आवेदक का प्रमाणपत्र जिसमें नाम, पता और राष्ट्रीयता स्पष्ट रूप से अंकित हो माता/पिता का