लखीमपुर खीरी कांड (Lakhimpur Kheri violence) के मुख्य आरोप आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आठ हफ्तों की अंतरिम जमानत दी है. लखीमपुर खीरी में चार किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत देते हुए कहा कि उसे एक हफ्ते में यूपी छोड़ना होगा और अपना पासपोर्ट (Passposrt) भी जमा कराना होगा.
टॉप कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दिल्ली-NCR में नहीं रुकने का आदेश देते हुए कहा कि अगर गवाहों को धमकाने की कोशिश की गई तो उसकी बेल रद्द हो जाएगी. अदालत में 14 मार्च को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी.