Bilkis Bano Case: गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले के तीन दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को याचिका दाखिल की. याचिका में दोषियों ने सरेंडर के लिए और वक्त दिए जाने का अनुरोध किया.
दोषियों के वकील द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए उनकी याचिका का उल्लेख करने के बाद सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुआ क्योंकि सरेंडर करने का समय 21 जनवरी को समाप्त हो रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देने के राज्य सरकार के फैसले को आठ जनवरी को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने दोषियों को दो सप्ताह के अंदर जेल भेजने का निर्देश दिया था.
जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल की पीठ के समक्ष और वक्त दिए जाने संबंधी मामले का उल्लेख किया गया. इस पर पीठ ने रजिस्ट्री को याचिका सीजेआई के समक्ष पेश करने को कहा.
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