देश के कई राज्यों में गर्मी से हाल बेहाल है. बिहार के कई इलाके इस वक़्त भीषण गर्मी की चपेट में हैं.पटना के जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करते हुए सभी निजी और सरकारी स्कूलों में दसवीं कक्षा तक सुबह 10.30 बजे से शाम 4 बजे तक रोक लगा दी है. वहीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए सुबह 11.30 बजे से शाम 4 बजे तक शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है. आदेश 1 मई 2024 से लागू होगा और 8 मई 2024 तक प्रभावी रहेगा.
जारी लेटर में लिखा है कि 'जिले में आईएमडी पूर्वानुमानित के अनुसार गर्मी की लहर और उच्च तापमान के कारण बच्चों का स्वास्थ्य और जीवन खतरे में है. इसलिए 1, शीर्षत कपिल अशोक, (एलए.5) जिला मजिस्ट्रेट, पटना, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत, सुबह 10.30 बजे से शाम 04.00 बजे तक कक्षा-10 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाते हैं. जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों (प्री-स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों सहित) में कक्षा XI और XII के लिए सुबह 11.30 बजे से शाम 04.00 बजे तक रोक है.'