रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं में किसी की मौत होने या घायल होने पर मिलने वाली राशि को 10 गुना बढ़ा दिया है. न्यूज एजेन्सी PTI को रेलवे ने एक पत्र देकर इस बात की जानकारी दी है जिसमें बताया गया कि ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में जान गंवाने वाले और घायल यात्रियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राहत राशि को संशोधित किया जा रहा है.
बता दें कि इससे पहले ये संशोधन साल 2012 और 2013 में किया गया था.अहम ये है कि ये नियम 18 सितंबर से यानी परिपत्र जारी होने की तारीख से ही प्रभावी हो गया.
इस निर्णय के आने के बाद अब यात्रा के दौरान मृत यात्रियों के परिवार वालों को 5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी. जो पहले 50,000 रूपए हुआ करती थी. साथ ही गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2.5 लाख रुपये और साधारण चोट वाले यात्रियों को 50,000 रुपये मिलेंगे.
हादसों में जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है उसमें आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे अपराध शामिल हैं.
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