Azam Khan: आजम खान को SC से राहत, गिरफ्तारी पर 15 नवंबर तक रोक

Updated : Nov 10, 2022 01:56
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Editorji News Desk

भड़काऊ भाषण मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है और आजम की गिरफ्तारी पर 15 नवंबर तक रोक लगा दी है.

आजम खान की ओर से दलील पेश करते हुए पी. चिदंबरम ने कहा, कि पिछले महीने 27 अक्टूबर को आजम खान को सजा हुई और उसके अगले ही दिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई. जिस पर जज ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या आयोग इंतजार नहीं कर सकता था? साथ ही सुझाव दिया कि आजम खान को एक मौका मिलना चाहिए.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह विधायक आजम खान की अयोग्यता के मद्देनजर रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी न करे. 

Azam KhanSupreme Court

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