Azam Khan Bail : आजम खान की जमानत में देरी से SC नाराज, कहा- ये न्याय प्रक्रिया का मजाक

Updated : May 06, 2022 16:13
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Editorji News Desk

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के विधायक आजम खान की जमानत पर 5 महीने में भी कोई फैसला नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है...सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट से पूछा है कि आखिर 137 दिनों में इस पर फैसला क्यों नहीं हुआ... अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में जल्द फैसला नहीं देगा तो हम इसमें दखल देंगे क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया का मजाक है. अदालत ने इस मामले में 11 मई को अगली सुनवाई करेगी.

बता दें आजम खान ने 87 में से 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है. गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई लेकिन फैसला नहीं आया. शत्रु संपत्ति के इस मामले में हाईकोर्ट में तीन घंटे तक सुनवाई हुई जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया.

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किस मामले में अटकी है जमानत?

गौरतलब है कि आजम खान पर रामपुर के अजीमनगर थाने में फर्जी वक्फ बनाने व शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा कर बाउंड्रीवॉल से घेरने का आरोप है. इस मामले में जमानत पर 4 दिसम्‍बर 2021 को सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया था. उधर, आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित करने के बाद लंबे समय से फैसला नहीं सुनाया है.

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Supreme Courtbail pleaAzam Khan

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