Atiq Ashraf Murder Case: अतीक-अशरफ हत्याकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज की निगरानी में करवाने की मांग पर अदालत में सुनवाई हुई. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) से पूछा कि अतीक-अशरफ को सीधे एंबुलेंस से अस्पताल के अंदर क्यों नहीं लाया गया. उनकी परेड क्यों कराई जा रही थी? सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तीन हफ्ते में सुनवाई को करने के लिए कहा है.
इसके साथ ही कोर्ट ने योगी सरकार (yogi government) से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या मामले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट (status report) मांगी है. न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने झांसी में पुलिस के साथ हुई उस मुठभेड़ के संबंध में भी उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी जिसमें अतीक अहमद का बेटा असद मारा गया था. उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटी) के दल ने असद को 13 अप्रैल को एक मुठभेड़ में मार गिराया था.
इसके दो दिन बाद अतीक अहमद तथा अशरफ की मीडियाकर्मी बनकर आए तीन लोगों ने नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी थी. यह हत्या उस वक्त की गयी थी जब दोनों को पुलिस की सुरक्षा में स्वास्थ्य जांच के लिए प्रयागराज के एक मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था.
उच्चतम न्यायालय वकील विशाल तिवारी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में हुई 183 पुलिस मुठभेड़ों की जांच करने का अनुरोध किया गया है.