Article 370 verdict: अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं. अधिकारियों ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील या आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं.
कश्मीर जोन के आईजीपी वी के बिरदी ने कहा कि हाल में कई ऐसे पोस्ट साझा किए गए हैं, जिनमें लोगों को भड़काने की कोशिश की गई है. ऐसे तत्वों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की गई है और आगे भी की जाएगी.
आईजीपी ने सोमवार के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन कहा कि 'पर्याप्त व्यवस्था' की गई है. बिरदी ने पिछले दो हफ्ते में घाटी के 10 जिलों में से अधिकतर में सुरक्षा समीक्षा बैठकें कीं. उन्होंने कहा, ''हम सभी सावधानियां बरत रहे हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कश्मीर में शांति भंग न हो.''
Article 370 verdict: 'जम्मू-कश्मीर में शांति भंग नहीं करेगी नेशनल कांफ्रेंस', उमर अब्दुल्ला का बयान