सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) को सही माना है और इसके खिलाफ दायर की गई तीन अर्जियों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि यह योजना मनमानी नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हित अन्य विचारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले रक्षा भर्ती प्रक्रिया में चयनित हो चुके उम्मीदवारों को नियुक्ति का अधिकार नहीं है. आपको बता दें कि फरवरी में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस योजना पर मुहर लगाई थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.