Aakar Patel case: आकार पटेल केस में कोर्ट ने CBI की उड़ाई धज्जियां, डायरेक्टर से माफी मांगने को कहा

Updated : Apr 07, 2022 21:16
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Editorji News Desk

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Delhi Rouse Avenue Court) ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया (Amnesty International India) के पूर्व प्रमुख आकार पटेल (Aakar Patel) को बुधवार को बेंगलुरू एयरपोर्ट पर भारत से अमेरिका (US) जाने पर रोके जाने को लेकर फैसला सुनाया. कोर्ट ने सीबीआई (CBI) और उसके डायरेक्टर ( CBI Director) को जबरदस्त फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा, 'CBI आकार पटेल से माफी मांगे, अपने अधिकारियों की चूक के लिए सीबीआई निदेशक की ओर से आकार पटेल से लिखित माफीनामा ना सिर्फ उनके जख्मों को भरेगा बल्कि सीबीआई का भरोसा और विश्वास भी बढ़ाएगा.'

कोर्ट ने आकार पटेल के खिलाफ लुकआउट नोटिस (lookout circular) हटाकर शुक्रवार शाम 4 बजे तक इसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा है. कोर्ट में अपने आदेश में कहा कि जांच एजेंसी की इस कार्रवाई की वजह से वादी को 3.58 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. क्योंकि लुकआउट नोटिस की वजह से फ्लाइट में बैठने की इजाजत नहीं दी गई. मौजूदा हालात में सीबीआई डायरेक्टर से उम्मीद की जा सकती है कि वो लुकआउट नोटिस जारी करने के मामले में अपने अधिकारियों को संवेदनशील बनाए. ये उम्मीद की जाती है कि इस मामले में अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए.

बता दें कि पटेल बुधवार को बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ( से अमेरिका की यात्रा करने वाले थे, इमिग्रेशन अधिकारियों ने इस आधार पर उन्हें यात्रा करने से रोक दिया. उनका कहना था कि साल 2019 में एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ एक मामले के संबंध में उनके खिलाफ एलओसी जारी किया गया था.

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