राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग (NCPCR) ने गुरुवार को चाइल्ड आर्टिस्ट के फिल्मों और टीवी सीरियल में काम करने को लेकर कुछ जरुरी दिशा निर्देश जारी किए है. NCPCR ने कहा कि प्रोडक्शन हाउस के लिए सभी चाइल्ड आर्टिस्ट को जिला मजिस्ट्रेट के तहत रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया है. साथ ही आयोग ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले बच्चों के साथ पैरेंट्स का हर समय उपस्थित रहना भी अनिवार्य कर दिया है.
बता दें कि आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चाइल्ड आर्टिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोडक्शन हाउसों के लिए एक ऑनलाइन सुविधा तैयार करने का भी निर्देश दिया है. आयोग ने आगे अपने निर्देश कहा कि प्रोडक्शन से जुड़ा हर व्यक्ति को बच्चों के साथ शूटिंग करने से पहले मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करने होगा. ऐसे कर्मचारियों को नियोजित करने से पहले उनका पुलिस सत्यापन करवाना होगा.
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