रियलिटी टेलीविजन शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दिल्ली हाई कोर्ट ने शो के अनऑथराइज्ड ब्रॉडकास्ट पर सख्ती से रोक लगा दी है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कोर्ट ने या भी कहा कि अवैध रूप से कंटेंट ब्रॉडकास्ट करने वाली वेबसाइटों के बढ़ने से पायरेसी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इसे बनाने वाले को भारी नुकसान होगा.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने शो के अनऑथराइज्ड ब्रॉडकास्ट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि वायकॉम 18 शो का प्रसारण अपने चैनल और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर करता है, लेकिन बिग बॉस नाम की कई वेबसाइट शो का अनऑथराइज्ड और बिना लाइसेंस के ब्रॉडकास्ट कर रही है, जिससे उसे आर्थिक हानि हो रही है.
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने अंतरिम आदेश में कहा कि 'बिग बॉस' के किसी भी एपिसोड के प्रसारण, टेलीकास्टिंग, स्ट्रीमिंग, रीट्रांसमिटिंग और होस्टिंग से रोका जाता है, जो पहले ही प्रसारित हो चुका है या निकट भविष्य में प्रसारित होने की संभावना है. अगर 'बिग बॉस' नाम की कोई और वेबसाइट मिलती है या कोई अन्य वेबसाइट जो शो को अवैध रूप से प्रसारित कर रही है, तो इन वेबसाइटों के खिलाफ एक आवेदन दायर किया जाएगा.
कोर्ट ने आगे कहा कि वादी का ओटीटी प्लेटफॉर्म, JioCinema, एक सदस्यता-आधारित मंच है और यदि अवैध वेबसाइटों को इन कार्यक्रमों को अनधिकृत तरीके से प्रसारित करने की अनुमति दी जाती है, तो सदस्यता आधार खतरे में पड़ने की संभावना है.
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