Lakhimpur Violence: इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जेल से रिहाई का मामला लटक गया है. दरअसल, आशीष मिश्रा के जमानत के लिए जारी आदेश में धारा 302 और 120बी का जिक्र नहीं किया गया है. यही वजह है कि अभी आशीष मिश्रा को कुछ और वक्त जेल में बिताना पड़ सकता है.
बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफआईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 34, 427 और 120बी के तहत को दर्ज है. हिंसा के दौरान कुल 8 लोगों की मौत हुई थी. वहीं आशीश मिश्रा को आर्म्स एक्ट में भी आरोपी बनाया गया है. गौरतलब है कि 9 अक्टूबर को आशीष मिश्रा को गिरफ्तार हुई थी. जिसके बाद से वो लखीमपुर खीरी जेल में बंद हैं.