West Bengal: चुनाव आयोग ने बीरभूम से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व आईपीएस अधिकारी देबाशीष धर का नामांकन रद्द कर दिया है.
भाजपा उम्मीदवार ने अपने नामांकन के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया था. इसी के आधार पर चुनाव आयोग ने देबाशीष धर का नामांकन रद्द करने का फैसला किया है.
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दरअसल उन्होने अपने नामांकन के वक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा किया था. देबाशीष धर पूर्व आईपीएस हैं और 2021 में ममता सरकार ने निलंबित कर दिया था. उस वक्त वो कूच बिहार के एसपी थे.
वहां सीतलकुची जिले में मतदान के दौरान हंगामा हुआ था और सुरक्षाबलों ने फायरिंग की थी जिसमें चार लोगों की मौत हो गयी थी. घटना के बाद विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद सीएम ममता ने उन्हें निलंबित कर दिया था.
चुनाव के नामांकन के वक्त जनप्रतिनिधि कानून की धारा 36 के तहत उम्मीदवार को पानी, बिजली और आवास से जुड़े बिल चुकाने का सबूत भी जमा करना होता है
बीरभूम सीट से टीएमसी की शताब्दी रॉय चुनाव लड़ रही हैं वो यहां की सांसद भी हैं इस क्षेत्र को टीएमसी का गढ़ माना जाता है.
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