Adani-Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में जांच के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी को अतिरिक्त समय दिया है. बुधवार यानी 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी को अपनी रिपोर्ट 14 अगस्त तक सबमिट करानी होगी. बता दें कि 2 मार्च को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेबी को 2 महीने यानी 2 मई तक का समय दिया था. इसके बाद भी सेबी ने 6 महीने की मोहलत मांगी थी. हालांकि बेंच ने ये अतिरिक्त समय देने से मना कर दिया था. इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 11 जुलाई को करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को इस मामले में जो कमेटी बनाई थी, उसमें 6 सदस्य शामिल हैं. इन सदस्यों में रिटायर्ड जज एएम सप्रे, जस्टिस जेपी देवधर, एमवी कामथ, नंदन नीलकेणि, सोमशेखर सुंदरेसन और ओपी भट शामिल हैं.
इससे पहले 15 मई को हुई सुनवाई के दौरान सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट में बताया कि साल 2016 से अडानी ग्रुप की जांच के तमाम दावे गलत हैं. अडानी समूह की कोई भी लिस्टेड कंपनी 2016 में सेबी की ओर से की गई जांच का हिस्सा नहीं है, जिसमें 51 भारतीय कंपनियां शामिल हैं. सेबी की तरफ से फाइल किए गए जवाब में कहा गया कि 11 विदेशी रेगुलेटर से पहले ही संपर्क किया जा चुका है, जिससे पता चल सके कि अडानी ग्रुप ने अपने पब्लिकली अवेलेबल शेयरों के संबंध में किसी मानदंड का उल्लंघन किया है या नहींं.