Odisha Train Accident: ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना के पीड़ित लोगों के बीमा क्लेम के जल्द से जल्द सेटलमेंट के लिए बड़ा फैसला लिया गया है. इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर इंश्योरेंस रेग्यूलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने लाइफ और जनरल बीमा कंपनियों - नॉन लाइफ और स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों के जीवन और दुर्घटना बीमा से जुड़े क्लेम को जल्द से जल्द सेटल करें. साथ ही जिनके क्लेम को मंज़ूरी मिल चुकी है, उन्हें फास्ट-ट्रैक डिसबर्समेंट के लिए कहा गया है. बता दें कि इस ट्रेन दुर्घटना में 278 लोगों की जानें गई हैं और 1000 के करीब लोग घायल हुए हैं.
IRDAI ने बीमा कंपनियों से यह भी कहा है कि वे अपनी वेबसाइट पर एक सप्ताह के लिए हर दिन और फिर एक महीने के लिए हर हफ्ते में ट्रेन एक्सीडेंट क्लेम से संबंधित जानकारी दर्ज करें. डेटा में प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत प्राप्त क्लेम, सेटलमेंट और बकाया राशि, और इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) के ज़रिए जारी की गई पॉलिसी, अन्य इंडिविजुअल या ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के साथ-साथ हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम संबंधी शामिल होनी चाहिए.
IRDAI ने कंपनियों से यह भी कहा है कि क्लेम सेटलमेंट में कोई रुकावट न आए, इसके लिए स्पेशल कैम्प और ऑफिस स्थापित किए जायें. इन ऑफिस के बारे में जानकारी वेबसाइटों, मीडिया और राज्य सरकार के चैनलों के माध्यम से बताई जानी चाहिए. साथ ही बीमा कंपनियों को एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू करना होगा जिसके ज़रिए पीड़ितों और उनके परिजनों को अपने इंश्योरेंस संबंधी सवालों के जवाब मिल सकें