Mutual Funds Nomination: अगर आप म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) में निवेश करते हैं और अभी तक नॉमिनी एड नहीं किया है तो 30 सितंबर से पहले ये काम ज़रूर कर लें. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने ये डेडलाइन पहले 31 मार्च 2023 तय की थी जिसके बाद इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था.
रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (RTA) के आंकड़ों के मुताबिक, अभी तक 25 लाख से अधिक ऐसे पैन कार्ड होल्डर्स हैं जिन्होंने अपने म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनी की डिटेल्स अपडेट नहीं की हैं. मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक, अगर RTA के डेटा के साथ KFintech के डेटा को भी जोड़ लें तो ऐसे में ऩॉमिनेशन पूरा न करने वालों की संख्या और बढ़ जाएगी.
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सेबी के नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर कोई निवेशक 30 सितंबर, 2023 तक नॉमिनेशन पूरा नहीं करता है तो निवेशकों के म्यूचुअल फंड फोलियो हर तरह के डेबिट ट्रांजेक्शन के लिए फ्रीज़ कर दिए जायेंगे. इसके बाद आप अपने निवेश को न तो रिडीम कर पायेंगे और न ही किसी तरह का विड्रॉल कर पायेंगे. हालांकि, मौज़ूदा फोलियो में निवेश जारी रखा जा सकेगा.
बता दें कि सेबी ने मार्च 2023 में जारी सर्कुलर में कहा था कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स की ओर से मिले रिप्रजेंटेशंस के आधार पर म्यूचुअल फंड के लिए नॉमिनी एड करने की डेडलाइन को 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला लिया है.
Plan Rupee Investment Services के संस्थापक अमोल जोशी के मुताबिक, अगर फोलियो में किसी के सिग्नेचर, रिकॉर्ड सिग्नेचर से मेल नहीं खाते हैं तो निवेशक 'बैंकर्स अटेस्टेशन ऑफ सिग्नेचर' फॉर्म संबंधी आरटीए या फंड हाउस में जमा कर सकता है. इस फॉर्म पर निवेशक के फोलियो से जुड़ी बैंक की ब्रांच के सिग्नेचर होते हैं.
आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन कर सकते हैं. ऑफलाइन मोड में आपको फॉर्म भरकर सीधा RTA (Registrar and Transfer Agent) के पास जमा करना होगा. इस फॉर्म पर निवेशक के साइन होना ज़रूरी है. साइन करने के बाद उस फॉर्म को म्यूचुअल फंड हाउस, ट्रांसफर एजेंट और रजिस्ट्रार के पास जमा कराना होगा. इसके बाद नॉमिनी का नाम जुड़ जाएगा. वहीं, ऑनलाइन मोड में आप लॉगिन करके टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए नॉमिनेशन पूरा कर सकते हैं.
अगर आपका म्यूचुअल फंड का जॉइंट अकाउंट (Joint Account) है तो ऐसे फोलियो के लिए CAMS और KFintech की वेबसाइट्स पर नॉमिनेशन डिटेल्स अफडेट की जा सकती हैं. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से नॉमिनेशन करने पर जॉइंट होल्डर्स की सहमति ज़रूरी होगी. ऑनलाइन नॉमिनेशन करने पर ओटीपी के माध्यम से लॉग-इन होगा. बता दें कि अगर सभी होल्डर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल्स- मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फोलियो या रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (RTA) के KYC रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हैं तो नॉमिनेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी.
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