Minimum Pension in NPS: ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लागू करने की मांग के बीच केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) की गारंटी देने का फैसला ले सकती है.
रॉयटर्स के मुताबिक, इसके लिए सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के नियमों में बदलाव कर कर्मचारियों को 40 से 45 फीसदी न्यूनतम पेंशन देने के प्लान पर काम कर रही है. इसके तहत रिटायरमेंट से पहले सरकारी कर्मचारियों को जो आखिरी सैलरी मिलेगी, उसके आधार पर न्यूनतम पेंशन तय हो सकती है.
नई पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी (Basic Salary) और महंगाई भत्ते यानी डीए का 10% हिस्सा कटता है और सरकार की तरफ से 14 फीसदी का योगदान किया जाता है. अभी एनपीएस सिस्टम के तहत कर्मचारी को जो पेंशन मिलती है, वह उसके फंड पर शेयर मार्केट से मिले रिटर्न के आधार पर मिलती है. NPS के तहत रिटायरमेंट के दौरान, कुल एनपीएस फंड की 60 फीसदी राशि निकाली जा सकती है और 40 फीसदी फंड का निवेश करना होता है.
ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले जो आखिरी सैलरी मिलती है, उसकी 50 फीसदी यानी आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती है. इस स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारी की सैलरी से कोई पैसा डिडक्ट नहीं होता है. इसके तहत 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी अमाउंट (Gratuity Amount) भी मिलती है. इसके तहत अगर रिटायर हुए कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्यों को पेंशन मिलने का प्रावधान है.
बता दें कि जबसे न्यू पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही गई है, तबसे सरकारी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं. इसके बाद वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम के रिव्यू के लिए एक कमेटी बनाई थी. माना जा रहा है कि कमेटी के रिव्यू के बाद फैसला लिया जाएगा कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा या नहीं. वहीं, कांग्रेस शासित कई राज्य सरकारों जैसे- पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने NPS को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया है.