Penalty on ITC: कंज्यूमर यानी उपभोक्ता फोरम में कई मामले आते हैं. कई बार तो ऐसे-ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जिनसे हैरानी होती है कि हमें अभी तक पता भी नहीं था कि एक उपभोक्ता के तौर पर हमारे ये भी अधिकार हैं. कंपनियों पर जुर्माने लगते हैं और लोगों को न्याय भी मिलता है. तमिलनाडु के चेन्नई शहर में एक ऐसा ही मामला देखने को मिला है. यहां आईटीसी को बिस्किट के पैकेट में एक बिस्किट कम रखना काफी महंगा पड़ गया. उपभोक्ता फोरम ने आईटीसी पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
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दरअसल, तमिलनाडु के चेन्नई में एमएमडीए माथुर केपी दिलीबाबू नाम के एक शख्स ने मनाली में एक दुकान से आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए 'सन फीस्ट मैरी लाइट' (Sun Feast Marie Light) का एक बिस्किट का पैकेट खरीदा जिसमें कुल 16 बिस्किट होते है. लेकिन इस व्यक्ति को पैकेट में एक बिस्किट कम मिला. जब दिलीबाबू ने इस मामले पर दुकान के साथ-साथ आईटीसी से पूछताछ की तो उन्हें कोई सही जवाब नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कराई.
दिलीबाबू ने इस मामले पर कंज्यूमर फोरम में अपनी शिकायत में कहा कि आईटीसी कंपनी हर दिन 75 पैसे के बिस्किट अपने पैकेट में कम डालती है. वहीं कंपनी एक दिन में 50 लाख बिस्किट के पैकेट का उत्पादन करती है. ऐसे में कंपनी एक बिस्किट कम डालकर हर दिन 29 लाख रुपये के माल की धोखाधड़ी कर रही है.
इस शिकायत पर कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि वह अपने माल को वजन के आधार पर बेचती है, न की बिस्किट की संख्या के आधार पर. हालांकि जब फोरम ने इसकी जांच की तो पता चला कि कंपनी ने अपने पैकेट में बिस्किट का वजन 76 ग्राम लिखा हुआ था, लेकिन पैकेट में केवल 74 ग्राम बिस्किट मिला.
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इस मामले पर हो रही सुनवाई में आईटीसी के वकील ने कोर्ट में कहा कि साल 2011 के कानूनी माप विज्ञान नियमों के अनुसार पैक किए सामान में अगर अधिकतम 4.5 ग्राम प्रति पैकेट के हिसाब से गलती होती है तो वह सेटल हो सकती है. लेकिन फोरम ने कहा कि यह नियम केवल वोलैटाइल यानी अस्थिर प्रकृति के चीजों के लिए है और बिस्किट इस कैटेगरी में नहीं आते है जिनका वजन समय के साथ कम नहीं होता है. बिस्किट को हमेशा वजन के हिसाब से बेचा जाता है. इस वजह से फोरम ने कंपनी पर एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ ही इस बैच की बिस्किट की बिक्री को भी बंद कर दिया है.
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