अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं, तो आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर है. भारतीय रेलवे (Indian railways) ने ट्रेनों में लगेज पॉलिसी (Indian Railways luggage policy) के नियम में बदलाव से जुड़ी खबरों का खंडन किया है. रेलवे ने इसे एक अफवाह भी करार दिया है.
रेलवे ने यात्रियों से कहा है कि वे ऐसी किसी भी खबर पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. कहा गया है कि रेलवे की लगेज पॉलिसी वही है, जिसे 10 साल पहले लागू किया गया था. इसी पॉलिसी के तहत यात्री आज भी अपना सामान ले जा रहे हैं. रेलवे की ओर से साफ कहा गया है कि ट्रेन में बगैर बुकिंग वाले सामान पर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा.
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बता दें कि रेलवे के नियम में बदलाव की चर्चा तब उठी जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज चैनलों पर रेलवे की लगेज पॉलिसी में बदलाव से जुड़ी खबरें दिखाई गईं. इसमें कहा गया कि अब तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने वाले पैसेंजर्स से जुर्माना लिया जाएगा. बात इतनी बढ़ी की रेलवे को सफाई देनी पड़ी.
Ministry of Railways @RailMinIndia ट्विटर हैंडल पर पोस्ट डालकर आधिकारिक तौर पर बताया गया कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज चैनलों पर रेलवे द्वारा, यात्रा के दौरान ले जाए जा सकने वाले सामान की नीति में बदलाव करने की खबरें चलाई जा रही हैं. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रेल द्वारा इस संदर्भ में कोई भी सर्कुलर या आदेश जारी नहीं किया गया है. वर्तमान नीति बहुत पुरानी है और 10 वर्षों से भी ज्यादा समय से प्रभावी है.'
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भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अलग-अलग क्लास में रेलवे पैसेंजर्स 40 किलो से लेकर 70 किलो तक भारी सामान ट्रेन के डिब्बे में रख सकते हैं. सामान इससे ज्यादा हुआ तो एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है. अभी के नियम के हिसाब से स्लीपर क्लास में 40 किलो, टू टीयर में 50 किलो तक सामान ले जाने की छूट है, जबकि फर्स्ट क्लास एसी में सबसे ज्यादा 70 किलो तक का सामान ले जाने की छूट है.