How to Renew Expired Driving : अगर आपका Driving Licence एक्सपायर होने को है या फिर हो चुका है, तो उसे रिन्यू कराना बहुत आसान है. लाइसेंस के खत्म हो जाने के बाद रिन्यू कराने के लिए सरकार 30 दिन का वक्त देती है. Online Driving Licence renewal के समय आपको कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत होती है. इसकी मदद से आप घर बैठे अपने Driving Licence रिन्यू कर पाएंगे.
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फॉलों करें ये स्टेप
सड़क परिवहन मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाएं
होमपेज के बाईं ओर Apply Online पर क्लिक करें
‘सर्विसेस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस’ पर क्लिक करें
फिर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें
ऐप्लिकेशन फॉर्म भरने के साथ डॉक्यूमेंट अपलोड करें
आपको इसकी फीस भी ऑनलाइन मोड से ही जमा करनी होगी
प्रोसेस होने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें
आपको इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड
ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इन डॉक्युमेंट्स को अपने पास रख लें