Windfall Tax: कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने घरेलू क्रूड ऑयल पर विंडफॉल गेन्स टैक्स (Windfall Gains Tax) बढ़ाने का फैसला किया है. ये बढ़ोतरी आज यानी 16 फरवरी, 2024 से लागू हो जाएगी. यह टैक्स, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) के रूप में लागू किया जाएगा. सरकार ने क्रूड ऑयल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) को 3200 रुपये प्रति टन (मौज़ूदा लेवल) से बढ़ाकर 3300 रुपये प्रति टन बढ़ाने का फैसला किया है.
इसके साथ ही डीजल पर भी एक्सपोर्ट टैक्स में बढ़ोतरी की गई है. डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को ज़ीरो से बढ़ाकर 1.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. बता दें कि एक्सपोर्ट किए जाने वाले डीजल पर सरकार द्वारा ये टैक्स वसूला जाता है. वहीं, पेट्रोल और एटीएफ पर विंडफॉल गेन टैक्स लागू नहीं होगा.
बता दें कि इसी महीने सरकार ने घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स को 1700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 3200 रुपये प्रति टन कर दिया था.
विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्रीज पर लगाया जाता है जिन्हें किसी असामान्य घटना की वज़ह से अप्रत्याशित रूप से यानी तत्काल समान्य से ज्यादा फायदा होता है. अगर घरेलू कच्चे तेल की बात करें तो सरकार इस पर विंडफॉल टैक्स तब लगाती है जब ग्लोबल बेंचमार्क रेट्स 75 डॉलर प्रति बैरल के पार चली जाती हैं. वहीं, एटीएफ, पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर ये टाक्स तब लागू होता है जब मार्जिन 20 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो जाता है.
केंद्र सरकार ने 1 जुलाई, 2022 से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर विंडफॉल टैक्स लागू करने का फैसला किया था. जब भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार विडफॉल गेन टैक्स को बढ़ा देती है.
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