बिना जुर्माने 15 मार्च तक भर सकेंगे ITR, टैक्सपेयर्स को मिली भारी राहत

Updated : Jan 11, 2022 19:28
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Editorji News Desk

Income Tax Department ने टैक्सपेयर्स को भारी राहत दी है. फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के ITR भरने की समयसीमा बढ़ा दी गई है. नई समयसीमा के मुताबिक 15 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा सकता है. IT विभाग ने कहा है कि कोविड-19 और ऑडिट रिपोर्ट की ई-फाइलिंग में टैक्सपेयर्स को हुई दिक्कतों को दखते हुए CBDT ने असेसमेंट ईयर 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर फाइल करने की समयसीमा को बढ़ा दी है. इस संबंध में मंगलवार को एक सर्कुलर भी जारी किया गया है.

इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख भी 15 जनवरी 2022 से बढ़ाकर 15 फरवरी 2022 कर दिया है.

दरअसल कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की चुनौती और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाने का ऐलान किया है.

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तारीख में बढ़ोतरी का फायदा कारोबारी करदाताओं को मिलेगा. इसके अलावा वैसे करदाता जिन्हें अपने खाते की ऑडिट करवानी होती है. यानी आम करदाताओं पर इसका कोई असर नहीं होगा.

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