Google India: बाजार में कॉम्पिटीशन के खिलाफ और पक्षपात के आरोप में दूसरी बार 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माने (fine)1 की सजा का सामना कर रही गूगल इंडिया ने कहा कि वह कॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (Competition Commission of India) के आदेश का आकलन कर रही है, जिसके बाद वह अपने अगले कदमों पर विचार करेगी. कंपनी ने यह भी कहा कि उपयोगकर्ताओं और डेवलपर के लिए उसकी जिम्मेदारी बनी हुई है.
CCI के आदेश पर टिप्पणी करते हुए गूगल ने कहा कि भारतीय डेवलपर (Indian Developer) को एंड्रॉयड और गूगल प्ले की तकनीक (Android and Google Play Technology), सुरक्षा, कंज्यूमर संरक्षण, विकल्प और लचीलेपन का लाभ मिला है. कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमने कीमतों को कम रखा जिससे हमारे मॉडल ने भारत में डिजिटल बदलाव को बढ़ावा दिया और लाखों भारतीयों तक पहुंच का विस्तार किया.
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936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना प्ले स्टोर की नीतियों के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए लगाया गया है. कॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि प्ले स्टोर नीतियों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा. CCI ने कहा कि गूगल को ऐप डेवलपर्स को ऐप खरीदने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष के बिलिंग या भुगतान प्रोसेसिंग सेवाओं का इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए. Google अन्य ऐप के खिलाफ बिना भेदभाव वाली नीति का पालन करे और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI के जरिये भुगतान की इजाजत दे.
दरसअल गूगल के ऐप स्टोर का उपयोग करने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर को उसकी ही भुगतान प्रणाली का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें ऐप पर की गई खरीद पर 30 फीसदी का कमीशन भी अदा करना होता है. इसके लिए गूगल की दुनियाभर में आलोचना हो रही है.
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