DGCA Order To Go First: एविएशन सेक्टर (Aviation sector) के रेगुलेटर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने गो फर्स्ट एयरलाइंस को फ्लाइट कैंसल होने की वजह से जल्द से जल्द यात्रियों को फुल रिफंड करने का आदेश दिया है. बता दें कि Go First ने डीजीसीए को सूचित किया था कि वह 15 मई तक फ्लाइट की बुकिंग नहीं करेगी.
बता दें कि डीजीसीए ने 2 मई को ही गो फर्स्ट एयरवेज को फ्लाइट कैंसल करने के फैसले को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था. नोटिस जारी करते हुए डीजीसीए ने 5 मई से फ्लाइट के शेड्यूल की जानकारी भी एयरलाइंस से मांगी थी.
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