बैंक अब किसी कर्जदार के खाते को इतनी आसानी से 'फ्रॉड' घोषित नहीं कर सकेंगे. दरअसल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान एक अहम फैसले में कहा है कि जब तक कर्जदारों का पक्ष सुन न लिया जाए, तबतक उनके खातों को फ्रॉड घोषित नहीं किया जाए. ये फैसला SBI की याचिका पर आया है.
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SBI की याचिका पर आया फैसला
दरअसल, SBI ने तेलंगाना हाई कोर्ट (telangana high court) के 2020 में एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी. तेलंगाना हाईकोर्ट ने साल 2020 में फैसला दिया था कि किसी भी अकाउंट को 'फ्रॉड' है या नहीं, घोषित करने से पहले सुनवाई का एक मौका दिया जाना चाहिए. वो चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो,