दिल्ली में गाड़ियों के लिए HSRP और कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर अनिवार्य किया जा चुका है. इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को थोड़ा और समय दिए जाने का सुझाव दिया है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को जनता के बीच दहशत नहीं पैदा करनी चाहिए. दरअसल इस स्थिति का कुछ लोग फायदा उठा सकते हैं. यहीं नहीं, हाई कोर्ट ने पूछा कि किसने स्टिकर्स और HSRP की दर तय की है.