हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को काबू में करने के लिए राज्य मे लॉकडाउन को एक हफ्ता और बढ़ाकर 12 जुलाई तक कर दिया है. राज्य में अब पांच जुलाई सुबह पांच बजे से 12 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा. इस नई गाइडलाइंस के मुताबिक
- 5 से 20 जुलाई तक चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा कराने की इजाजत होगी
- इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती के साथ पालन करना होगा
- दुकान, मॉल और रेस्टोरेंट पहले की हे अनुरुप चलते रहेंगे
- स्वीमिंग पूल और स्पा बंद ही रहेंगे
- सभी दुकानों को रोजाना सुबह 9 बजे से रात 8 बजे खोलने की अनमुति है
- होटल और मॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे
- धार्मिक स्थलों को 50 व्यक्तियों के साथ खोले जाने की अनुमति है
- शादी और अंत्येष्टि में अधिकतम 50 लोगों को अनुमति दी गई है
- जिम 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे