केंद्र सरकार ने सोने (GOLD) की ज्वैलरी पर अब बीआईएस हॉलमार्किंग (GOLD Hallmarking) को अनिवार्य कर दिया है, 15 जून से देश के सभी ज्वैलर्स अब सिर्फ बीआईएस प्रमाणित (Bureau of Indian Standards) गहने ही बेच सकेंगे. ऐसे में अब से आप किसी भी दुकान से सोना खरीदने जाएंगे तो आपको सिर्फ हॉलमार्क का ही सोना मिलेगा. इसकी सबसे खास बात यह है कि सोने पर लिखा होगा कि यह कितने कैरेट का है. बीआईएस के अनुसार अनिवार्य हॉलमार्किंग (Hallmarking) से आम लोगों को फायदा होगा.
बता दें कि गोल्ड हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता का सर्टिफिकेट (certificate) है और सरकार ने गोल्ड ज्वेलर्स (Gold Jewelers) को नियमों को लागू करने के लिए की मोहलत भी दी थी. लेकिन अब ये नियम मंगलवार से लागू हो गए हैं, ऐसे में अगर कोई भी ज्वेलर बिना हॉलमार्किंग के गोल्ड ज्वेलरी बेचता पाया गया तो उसे एक साल की जेल हो सकती है. साथ ही उस पर गोल्ड ज्वेलरी की वैल्यू की 5 गुना तक पेनल्टी भी लगाई जा सकती है.