सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानि कि CBDT ने ऑडिट ने कुछ विशेष मामलों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख़ एक महीने बढ़ाकर 30 सितंबर से 31 अक्टूबर कर दी है. CBDT के मुताबिक, ये सुविधा उनके लिए है, जिनके अकाउंट का ऑडिट होना बाकी है. इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दी जाएगी. ये ITR वही भरेंगे, जिनकी असेसिंग आयकर अधिनियम की धारा 44AB के तहत की जाती है, इनमें कंपनियां, पार्टनरशिप कंपनियां, प्रोपराइटरशिप शामिल हैं...जिनके अकाउंट को फाइलिंग से पहले ऑडिट करने की ज़रूरत होती है.