विशेष मामलों के लिए 30 सितंबर से 31 अक्टूबर हुई ITR भरने की लास्ट डेट

Updated : Sep 27, 2019 07:49
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Editorji News Desk

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानि कि CBDT ने ऑडिट ने कुछ विशेष मामलों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख़ एक महीने बढ़ाकर 30 सितंबर से 31 अक्टूबर कर दी है. CBDT के मुताबिक, ये सुविधा उनके लिए है, जिनके अकाउंट का ऑडिट होना बाकी है. इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दी जाएगी. ये ITR वही भरेंगे, जिनकी असेसिंग आयकर अधिनियम की धारा 44AB के तहत की जाती है, इनमें कंपनियां, पार्टनरशिप कंपनियां, प्रोपराइटरशिप शामिल हैं...जिनके अकाउंट को फाइलिंग से पहले ऑडिट करने की ज़रूरत होती है.

CBDT

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