दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) से कम उम्र के लोगों को शराब (Liquor) की होम डिलीवरी (Home Delivery) के संबंध में अहम सवाल पूछा है. कोर्ट ने नई आबकारी नीति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा है कि दिल्ली सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि कम उम्र के लोगों को होम डिलीवरी पर शराब उपलब्ध नहीं कराई जाएगी.
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चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योंति सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा है कि शराब की होम डिलीवरी से ऑर्डर करने वाले व्यक्ति की उम्र सत्यापित करने की क्या प्रक्रिया है. हालांकि इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख तय करते हुए हाई कोर्ट ने सभी तथ्यों को रिकार्ड पर लाने का निर्देश भी दिल्ली सरकार को दिया है. आपको बता दें कि सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर कई याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित है.