दिल्ली हाईकोर्ट ने (Delhi High Court) मकानों का किराया भुगतान करने के दिल्ली के CM केजरीवाल के वादे को पूरा करने को कहा है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को छह हफ्ते में अपनी घोषणा को अमल में लाने का निर्देश दिया है.
दरअसल, 29 मार्च, 2020 यानि लॉकडाउन के दौरान सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोई व्यक्ति किराया देने में असमर्थ है तो दिल्ली सरकार भुगतान करेगी.
हाईकोर्ट ने कहा कि सीएम का बयान लागू करने योग्य है, इसपर दिल्ली सरकार को विचार करना चाहिए. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह (Pratibha M Singh) ने कहा कि जनता से किए वादे बिना ठोस और उचित कारणों के टूटने नहीं चाहिए.
वहीं, दिल्ली सरकार के वकील ने जवाब दिया कि जब तक वास्तविक सरकारी नीति नहीं बन जाती तब तक भुगतान में समस्या है.