राजधानी दिल्ली में 1 सितंबर से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, हालांकि सरकार ने पहले ही कहा है कि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेज़ (Online Classes) भी चलती रहेंगी और बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे लेकर अब SOP जारी कर दी है. आइये जानते हैं कि दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइंस में आखिर है क्या ?
-स्कूलों की ओर से पैरेंट्स को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करना होगा
-थर्मल स्कैन, सैनिटाइजर्स, सोप और मास्क की उपलब्धता जरूरी है
-स्कूलों में पर्याप्त वॉश बेसिन भी होने चाहिए
- 50 % क्षमता के साथ स्कूल खोलने की इजाज़त है
-ऐसे में क्लासेज़ शिफ्ट में लगाई जाएंगी
-दो शिफ्ट के बीच कम से कम एक घंटे का अंतर होना चाहिए
-स्कूल के अंदर सभी के लिए मास्क पहनना ज़रूरी होगा
-कंटेनेंट ज़ोन में आने वाले अध्यापक और छात्र को स्कूल आने की इजाजत नहीं
-स्कूल के एंट्री गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा
-सभी स्कूलों में एक क्वारंटीन रूम की व्यवस्था की जाएगी
-जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने की छूट होगी
-स्कूलों के कॉमन एरिया और क्लास रूम्स को सैनिटाइज करना होगा
- ये सुनिश्चित करना होगा कि ड्राइवर और हेल्पर क वैक्सीन की दोनों डोज़ लगी हो
-स्कूलों के गेट पर छात्रों की थर्मल चेकिंग भी जरूरी होगी
-स्कूलों मे उचित वेंटिलेशन की व्यवस्था देखनी होगी