Coroan Death: कोरोना से मौत के मामले में अब दस्तावेज वेरीफाई होते ही 30 दिनों अंदर मुआवजे की रकम ट्रांसफर हो जाएगी. राज्य सरकार कोरोना से अपने परिजनों को खोने वाले परिवार को 50 हजार रुपये की रकम मुआवजे के तौर पर देगी. हालांकि इसके लिए कोरोना से मौत का डेथ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है.
गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हजारों लोगों की जान चली गई थी. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा था कि कोविड से होने वाली मौत के मामले में मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए. वहीं अब 50 हजार रुपये की रकम मुआवजे के तौर पर तय की गई है. इसका भुकतान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा.