स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि गिरफ्तारी के दौरान उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और इसे ही जमानत का आधार बताते हुए, मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष सुने बिना ही रिहाई का आदेश दे दिया. धार्मिक भावना आहत करने के आरोप लगाते हुए मुनव्वर को 2 जनवरी को भोपाल में एमपी पुलिस ने स्थानीय भाजपा नेता की शिकायत पर गिरफ्तार किया था. बता दें कि मध्यप्रदेश HC ने 28 जनवरी को मुनव्वर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने इस फैसले के खिलाफ SC में याचिका दी थी. वहीं मुनव्वर के वकील ने बताया कि मुनव्वर को परेशान करने के लिए यूपी पुलिस ने भी एक FIR दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है, SC ने उस वारंट पर भी रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने एमपी में दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है.