आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख में किया गया बदलाव, 30 जून तक की मिली मोहलत

Updated : Mar 31, 2021 22:43
|
Editorji News Desk

जिन्होंने अब तक अपने आधार को पैन (Pan Card) से लिंक नहीं किया है, उनके लिए अच्छी खबर है. आधार (Aadhar Card) और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है. इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया गया है. अगर आपने 30 जून तक भी ये काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है. इसके साथ ही आप पर आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है. जुर्माने का प्रावधान आयकर कानून, 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234H के तहत किया गया है. सरकार ने ऐसा 23 मार्च को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 के जरिए किया है. इसलिए सभी पैन कार्ड धारक जिन्होंने अबतक आधार से उसे लिंक नहीं किया है वो अपने स्टेटस की जांच करें, और ना होने पर तुरंत पैन को आधार से लिंक कर लें. 

Aadhaar CardPan card

Recommended For You

editorji | बिज़नेस

Petrol Diesel Rates on July 05, 2024: पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें हुईं अपडेट, चेक करें

editorji | भारत

Mukesh Ambani और Sonia Gandhi में क्या हुई बातचीत? मुलाकात के पीछे थी ये बड़ी वजह

editorji | बिज़नेस

Share Market की उड़ान जारी, लगातार दूसरे दिन बना ये बड़ा रिकॉर्ड

editorji | बिज़नेस

'Koo' होगा बंद, कंपनी के को-फाउंडर्स ने दी जानकारी

editorji | बिज़नेस

India में गरीबी घटकर 8.5 प्रतिशत पर आईः NCAER Study