PM केयर्स फंड पर केद्र का जवाब- ये सरकारी है...पर RTI के दायरे से बाहर

Updated : Dec 26, 2020 09:16
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Editorji News Desk

कोरोना वायरस जैसी आपदा से निपटने के लिए बनाया गए पीएम-केयर्स फंड लगातार सवालों के घेरे में है. 24 दिसंबर को केंद्र सरकार ने एक आरटीआई के जवाब में पीएम केयर्स फंड को लेकर बताया है कि पीएम-केयर्स फंड का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 के तहत हुआ है. और ये भारत सरकार का है, उसी ने इसको बनाया है और वो ही इसको नियंत्रित करती है. लेकिन यह सूचना के अधिकार कानून के दायरे में नहीं आता, क्योंकि यह निजी फंड को स्वीकार करता है. बता दें कि इससे पहले केंद्र ने पीएम-केयर्स फंड को गैर-सरकारी बताया था.

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