सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हरियाणा के फरीदाबाद (Faridabad) में वन क्षेत्र (Forest Area) के अंदर बने 10 हजार घरों को ढहाने का आदेश दिया है. जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की पीठ ने फरीदाबाद निगम को छह हफ्ते के अंदर किसी भी हालत में लक्कड़पुर-खोरी गांव के वन-क्षेत्र में बने मकानों को ढहाने को कहा है. पीठ ने हरियाणा सरकार को निगम कर्मियों की सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा मुहैया कराने में कोताही होने पर एसपी जिम्मेदार होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हर हालत में वन-क्षेत्र खाली होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता. पीठ ने इस बात पर भी कड़ी आपत्ति जताई कि साल 2016 में हाईकोर्ट (High Court) ने इस वन क्षेत्र में बने निर्माणों को हटाने का आदेश दिया था लेकिन पांच साल बीत जाने के बाद भी अब तक इसे अंजाम नहीं दिया जा सका.