शहाबुद्दीन को मिली सशर्त पैरोल, 3 दिन के लिए 6-6 घंटे की अनुमति

Updated : Dec 03, 2020 15:54
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Editorji News Desk

बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन को दिल्ली हाईकोर्ट ने पैरोल की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने शहाबुद्दीन को 3 दिनों के लिए 6-6 घंटे की सशर्त कस्टडी पैरोल की अनुमति दी है. पिता के निधन के बाद से शहाबुद्दीन कोर्ट से पैरोल मांग रहे थे. पैरोल पर वह सिवान आना चाहते थे. लेकिन उन्हें दिल्ली में रह कर ही परिजनों से मुलाकात करने की अनुमति मिली है. हर दिन उन्हें 6-6 घंटे परिजनों से मिलने की इजाजत है. फिलहाल वे सीवान में दो भाइयों को तेजाब से नहला कर निर्मम हत्‍या के मामले में तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.

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