देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अब विशेष ट्रेनों और क्रूजों में भी शराब मिल सकेगी. दरअसल योगी सरकार ने प्रदेश में बार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और सरल कर दिया है. अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने इस संबध में सर्कुलर जारी किया है. बदले नियमों में होटल, रेस्तरां, क्लब, बार और एयरपोर्ट बार लाइसेंसों की स्वीकृति आबकारी आयुक्त ही प्रदान कर देंगे. इसके अलावा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ही अब बार समिति का गठन होगा. पहले इसकी मंजूरी मंडलायुक्त के स्तर पर मिलती थी. इसके अलावा अब लाइसेंस के लिए प्रस्तावित परिसर में पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान होने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है.