DMRC के खिलाफ अनिल अंबानी केस जीते, SC ने 4600 करोड़ रुपये देने का दिया आदेश

Updated : Sep 09, 2021 17:25
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Editorji News Desk

Anil Ambani DMRC: दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) के खिलाफ एक केस में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी जीत मिली है. गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने DMRC को हर्जाने और ब्याज के तौर पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 4600 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है.

दरअसल, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की एक यूनिट ने साल 2008 में दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो के संचालन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था. लेकिन फीस और दूसरी चीजों को लेकर साल 2012 में हुए एक विवाद के बाद अनिल अंबानी की कंपनी ने इस प्रोजेक्ट का कामकाज छोड़ दिया. साथ ही दिल्ली मेट्रो पर करार तोड़ने का आरोप लगाते हुए टर्मिनेशन फीस देने की मांग की. सालों तक अदालतों में ये केस चलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के दावे को सही ठहराया है.

मामले में मिली जीत के साथ ही अनिल अंबानी की कपंनी को शेयर मार्केट में भी फायदा मिला, इस खबर के आते ही कंपनी के शेयरों में करीब 5 फीसदी का उछाल आया.

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