आम्रपाली के 45 हजार ग्राहकों को 'सुप्रीम' राहत, NBCC बनाएगा फ्लैट

Updated : Jul 23, 2019 13:08
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Editorji News Desk
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के 45 हजार फ्लैट बायर्स को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एनबीसीसी को आदेश दिया कि वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करे. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने RERA के तहत आम्रपाली ग्रुप्स की कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को भी रद्द कर दिया है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था.
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