अब बिना नोटिस तुरंत हो सकेगी अंतर-धार्मिक शादी, इलाहाबाद HC का आदेश

Updated : Jan 13, 2021 20:04
|
Editorji News Desk

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के लिए नोटिस को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की शादी के लिए अब नोटिस लगाना जरूरी नहीं. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इसे स्वतंत्रता और निजता के मौलिक अधिकार का हनन बताया है. इस आदेश के बाद  अब एक महीने पहले अलग-अलग धर्मों के रिश्ते के लिए नोटिस पब्लिश करवाने की जरूरत नहीं होगी. दरअसल स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा - 5 के तहत अगर कोई दो धर्म के लोग शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो उन्हें पहले मैरिज ऑफिसर को नोटिस देना होता है, जिसके बाद  अब अधिकारी इसे सार्वजनिक कर देते हैं, जिसके बाद कोई भी शख्स इस तरह की शादी को लेकर अपना विरोध जता सकता है.

इलाहाबादशादीहाईकोर्ट का आदेश

Recommended For You

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा! कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से पांच लोगों की मौत
editorji | भारत

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा! कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से पांच लोगों की मौत

Arvind Kejriwal Arrest: CM केजरीवाल के मामले में दिल्ली HC का CBI को नोटिस, कब होगी अगली सुनवाई?
editorji | भारत

Arvind Kejriwal Arrest: CM केजरीवाल के मामले में दिल्ली HC का CBI को नोटिस, कब होगी अगली सुनवाई?

editorji | भारत

Noida के Logix Mall में आग लगने की वजह से मची चीख-पुकार, देखें हाहाकारी VIDEO

editorji | भारत

Paris 2024 Olympics: PM मोदी ने खिलाड़ियों से की बात, दिया ये खास मंत्र

editorji | भारत

Amritpal Singh: अमृतपाल सिंह को शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली ले जाया जाएगा, कैसी है पंजाब पुलिस की तैयारी?