Allahabad High Court ने लगाई ज्ञानवापी मस्जिद में ASI के सर्वे करने पर 8 अक्टूबर 2021 तक रोक

Updated : Sep 09, 2021 15:53
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Editorji News Desk

Allahabad High Court ने ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले में बड़ा फैसला देते हुए यहां ASI के सर्वे करने पर रोक लगा दी है. ये आदेश जस्टिस प्रकाश पांडिया की एकल पीठ ने दिया है. कोर्ट ने ये रोक वाराणसी सिविल कोर्ट के 8 अप्रैल को दिए फैसले के ऊपर लगाई गई है. वाराणसी सिविल कोर्ट ने मस्जिद परिसर की जांच के लिए एएसआई सर्वेक्षण का आदेश पारित किया था. हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से 2 हफ्ते में नए सिरे से जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी और तब तक निचली अदालत के फैसले पर रोक जारी रहेगी.

आपको बता दें कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विश्वनाथ मंदिर के साथ लगती जमीन पर बनी है. हिन्दुओं के एक पक्ष का ऐसा दावा है कि जिस स्थान पर मस्जिद बनी है वो मंदिर का हिस्सा है और साल 1664 में औरंगजेब ने मंदिर नष्ट कर यहां इसका निर्माण करवाया. वहीं मुस्लिम पक्ष का मत इस से अलग है. इसी विवाद के चलते निचली अदालत ने वहां खुदाई कर सर्वे करने का आदेश दिया था.

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