उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनावों को लेकर प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार द्वारा लाए गए पंचायत चुनावों में आरक्षण की नीति पर रोक लगाने और आरक्षण के लिए साल 2015 को बेस ईयर मानने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि पंचायत के चुनाव 25 मई तक पूरे करवा लिए जाएं. सुनवाई के दौरान कोर्ट में सरकार ने कहा कि उनको आरक्षण के लिए साल 2015 को बेस ईयर मानने में कोई आपत्ति नहीं है. आपको बता दें कि शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण की फाइनल सूची पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद सोमवार के फैसले पर हर किसी की निगाह थी. याचिकाकर्ता ने साल 1995 को बेस ईयर मानने वाले फैसले पर आपत्ति जतायी थी.