लव मैरिज पर High Court की मुहर, कहा -अलग धर्मों के बालिग जोड़े को है पार्टनर चुनने का हक

Updated : Sep 17, 2021 11:36
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Editorji News Desk

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लव मैरिज करने वालों के लिए एक अहम फैसला सुनाया है. दरअसल कोर्ट ने कहा है कि किसी भी बालिग इंसान को अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है. फिर वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो.

आपको बता दें कि याची शिफा हसन की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बातें कही हैं. याची शिफा हसन ने हिंदू लड़के से प्रेम विवाह किया और जिलाधिकारी से मुस्लिम से हिंदू धर्म अपनाने की अनुमति मांगी. जिसके बाद जिलाधिकारी ने पुलिस से रिपोर्ट तलब किया है.

वहीं इसपर कोर्ट ने याची शिफा हसन के पक्ष का बचाव करते हुए कहा है कि दो अलग-अलग धर्मों के बालिग जोड़े की शादीशुदा जिंदगी में किसी को दखलअंदाजी का हक नहीं है. कोर्ट ने ये भी कहा कि माता पिता को भी दोनों की शादीशुदा जिंदगी में दखल देने का अधिकार नहीं है.

MarriageAllahabad High Court

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